खेतों की तारबंदी के लिए 60 फीसदी तक अनुदान पाने का मौका, जानिए क्या है योजना
किसानों को जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से खेती को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी करनी पड़ती है।
राजस्थान सरकार खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को अनुदान देने की योजना चला रही है।
इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जाएगा
व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हेक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है।
आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण