Highway rules : हाइवे पर 20 KM तक आवाजाही पर नहीं देना होगा Toll Tax
Highway rules :— सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इस संशोधन के तहत, अब हाइवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा जिससे खासकर उन लोगों को लाभ होगा जिनका घर टोल प्लाजा के पास स्थित है और उन्हें रोजाना आवागमन करना पड़ता है।
Highway rules : 20 किलोमीटर तक फ्री आवाजाही
नए नियमों के अनुसार, यदि आप हाइवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, तो अब आपको टोल टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। यह बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो रोजाना हाइवे या एक्सप्रेसवे पर अल्प दूरी तय करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कामकाजी जीवन में नियमित तौर पर इस तरह की यात्राएँ करते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस नियम को संशोधित कर इस योजना का विस्तार किया है, जिससे वाहन मालिकों पर आर्थिक भार कम होगा।
Highway rules : जीएनएसएस आधारित प्रणाली का उपयोग
यह नया नियम ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित होगा। इस प्रणाली के तहत निजी वाहन मालिकों से हाइवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, और अब इसे व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। जीएनएसएस तकनीक के उपयोग से टोल कलेक्शन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक होगी, जिससे यात्रियों को उचित लाभ मिलेगा।
Highway rules : किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस नियम का सीधा लाभ उन लोगों को होगा जो रोजाना हाइवे या एक्सप्रेसवे पर अल्प दूरी तय करते हैं। खासकर वे लोग जो **टोल प्लाजा के पास रहते हैं और जिन्हें आवागमन के लिए रोजाना इन मार्गों का उपयोग करना पड़ता है इसके अलावा, नेशनल परमिट वाले वाहनों को इस योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन अन्य सभी निजी वाहन चालक और मालिक इस नई नीति के तहत राहत प्राप्त करेंगे।
Highway rules : जीएनएसएस आधारित टोल प्लाजा
सरकार ने इस वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की थी। अब इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं इसी साल जून में इसके लिए वैश्विक आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे, जिससे इस तकनीक के उपयोग को और अधिक कारगर बनाया जा सके।
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